उत्तर प्रदेश के न्यायिक कार्यों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी दीवानी न्यायालयों (सिविल कोर्ट) में आगामी 24 और 25 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
यह निर्णय "ज्यूडिशियल ऑफिसर स्पोर्ट्स मीट" के आयोजन के मद्देनजर लिया गया है।
आदेश के मुताबिक, 24 अप्रैल (शुक्रवार) और 25 अप्रैल (शनिवार) को खेलकूद प्रतियोगिता के कारण न्यायालय बंद रहेंगे। चूंकि 26 अप्रैल को रविवार है, इसलिए प्रदेश की सभी दीवानी कचहरियों में लगातार तीन दिनों तक कामकाज ठप रहेगा। 24 से 26 अप्रैल तक अवकाश होने के कारण अब अदालतों में अगली सुनवाई 27 अप्रैल से सुचारू रूप से शुरू होगी।
कार्य दिवस की भरपाई के लिए खुलेगा कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दो अवकाशों के बदले कार्य दिवस की भरपाई की जाएगी। इसके लिए सभी जनपदों के जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने न्यायालयों में किन्हीं दो 'चौथे शनिवार' (Fourth Saturday) को अवकाश न कर, कार्य दिवस के रूप में न्यायालय खोलकर काम कराएंगे। इससे लंबित न्यायिक कार्यों और तारीखों के निस्तारण में सुविधा होगी।
इस आदेश की प्रति प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेज दी गई है, ताकि समय रहते अधिवक्ताओं और वादकारियों को इसकी जानकारी मिल सके।
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