उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब इस कोटे में आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के जरिए पूरी होगी।
मृतक आश्रितों को नौकरी के आवेदन मानव संपदा पोर्टल पर लिए जाएंगे। धांधली रोकने और आवेदकों को दिक्कतों और शोषण से बचाने के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था खत्म की गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है। प्रदेश में नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है।
मिली जानकारी के अनुसार अभी तक हर विभाग मृतक आश्रितों से नौकरी के लिए ऑफलाइन आवेदन लेते थे। इससे आवेदन से लेकर नियुक्ति होने तक में काफी समय लग जाता था। मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन होने से मृतक आश्रितों को काफी सुविधा होगी। वे जैसे ही मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करेंगे, संबंधित कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को उनका आवेदन दिखने लगेगा।
पोर्टल पर परिवार के वैध सदस्य को ही आवेदन करने की इजाजत होगी, जो मृतक के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होगा। यदि मृतक आश्रित के रूप में किए गए आवेदन पर परिवार के किसी सदस्य को आपत्ति करनी हो तो यह अधिकार भी उसे ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो सकेगी
ऑफलाइन आवेदन की बजाए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन से मृतक आश्रित अपने एप्लीकेशन की स्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकेंगे। उन्हें यह पता चल सकेगा कि वर्तमान में उनका आवेदन किस स्तर पर रुका है। बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था में आवेदक को एमएसएस (SMS) और ईमेल (e mail) के जरिए एप्लीकेशन स्टेटस की जानकारी भी भेजी जाएगी। आवेदक को प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन जारी हो सकेगा। नई व्यवस्था में आवेदन और दस्तावेजों में किसी तरह की छेड़छाड़ की आशंका नहीं रह जाएगी। कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था के तहत विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना सकेगा।
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